जांजगीर-चांपा। वर्ष 2021 में बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में हुई जबरन वसूली और लूटपाट के सनसनीखेज मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े छह पदाधिकारियों व सदस्यों को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में दोषी ठहराते हुए सात–सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को संगठनों की आड़ में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
घटना का विवरण:
घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब बम्हनीडीह थाना क्षेत्र स्थित एक कीटनाशक दवा दुकान में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह सदस्य जबरन घुसे और व्यापारी के साथ गाली-गलौज, मारपीट करते हुए एक लाख रुपये की उगाही कर ली थी। पीड़ित ने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई शुरू की गई।
दोषी ठहराए गए आरोपी:
- भूपेन्द्र रात्रे (31), निवासी – बोकरामुड़ा, बलौदा
- लक्की उर्फ लकेश्वर वर्मा (29), निवासी – भनपुरी, रायपुर
- तरुण कुमार (23), निवासी – भनपुरी, रायपुर
- कृपाण बघेल (26), निवासी – दीनदयाल कॉलोनी, रायपुर
- भोल कश्यप (29), निवासी – मलदा, थाना हसौद, जिला शक्ति
- रामपल कश्यप (24), निवासी – ग्राम जमड़ी, थाना हसौद, जिला शक्ति
लगीं ये गंभीर धाराएं:
अदालत ने सभी आरोपियों को IPC की धाराओं 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से दंगा), 452 (गैरकानूनी प्रवेश), 323 (मारपीट), 386 (जबरन वसूली), 397 (घातक हथियार से लूट) के तहत दोषी पाया। इसके अलावा आरोपी भोल कश्यप को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत भी दोषी ठहराया गया।
सजा का विवरण:
- सभी आरोपियों को IPC की विभिन्न धाराओं के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹200 का जुर्माना
- धारा 397 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹500 जुर्माना, न चुकाने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा
- भोल कश्यप को आयुध अधिनियम के तहत अतिरिक्त 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹200 जुर्माना, न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा
अभियोजन पक्ष की प्रभावशाली पैरवी:
इस पूरे मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने प्रभावशाली कानूनी पैरवी की। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
यह फैसला न केवल पीड़ित को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं।
Leave a Reply