New bharat news,,,,,रायपुर पुलिस दिनांक 15.10.2024थाना सिविल लाईन एसीबी का फर्जी अधिकारी बनकर पासपोर्ट अधिकारी के साथ धोखाधड़ी करने वाला आरोपी प्रभात शर्मा गिरफ्तार।
आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 539/2024 दर्ज कर धारा 204, 205, 308, 318(4), 319(2) बी.एन.एस. के तहत किया गया मुकदमा दर्ज
थाना सिविल लाईन पुलिस एवम एसीसीयू की टीम के द्वारा की गई कार्यवाही।
*विवरण* _इस प्रकार है कि प्रार्थी अभिजीत दत्ता पता रायपुर ने दिनांक 14.10.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह पासपोर्ट कार्यालय में वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक के पद पदस्थ होकर पी.एस.के. श्याम प्लाजा पंडरी रायपुर में कार्यरत है। दिनांक 19.09.2024 को एक अज्ञात व्यक्ति पासपोर्ट कार्यालय श्याम प्लाजा में टीसीएस अधिकारी के पास आकर बताया कि वह नागपुर में ए.सी.बी. का अधिकारी है और पी.एस.के के इंचार्ज से मिलवाने की बात कहा। जिस पर टीसीएस अधिकारी द्वारा उसे पी.एस.के के इंचार्ज के पास ले गये। दोनो के मध्य कुछ देर बातचीत होने के उपरांत उस व्यक्ति द्वारा अपना आईकार्ड दिखाया जिसमें ए.सी.बी. लिखा हुआ था और पुलिस के कदकाठी का भी लग रहा था। कुछ देर बाद पी.एस.के के इंचार्ज ने प्रार्थी को अपने केबिन में बुलाया जहां उस अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस आफिस में बहुत भ्रष्टाचार है, आफिस के लोग बहुत भ्रष्ट है और ये सब का प्रमाण उसके पास उपलब्ध है जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी के कर्मचारीगण व बाहर के एजेंट को अरेस्ट करने आया है और उक्त कार्यवाही से बचाने तथा नौकरी व छवि खराब करने का भय दिखाकर 10 लाख रूपये की मांग कर प्रार्थी से 5 लाख रूपये प्राप्त कर धोखाधड़ी किया। बाद मंे पता चला कि उस अज्ञात व्यक्ति का वास्तविक नाम प्रभात शर्मा है और वह एसीबी का अधिकारी नही है। जिस पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 539/2024 धारा 204, 205, 308, 318(4), 319(2) बी.एन.एस. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हूए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। साथ ही आरोपी की पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये। इसी दौरान टीम के सदस्यों आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी प्रभात शर्मा को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर आरोपी के कब्जे से धोखाधड़ी रकम 1,50,000/- रूपये नगद, आई.डी. कार्ड, सोफा, कार वाहन, 01 नग मोबाइल फोन एवं अन्य सामान कुल जुमला लगभग 5 लाख रूपये जप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।
-ः गिरफ्तार आरोपी:-
प्रभात शर्मा पिता स्व. श्री नरेन्द्र शर्मा उम्र 58 साल पता प्लाट नंबर 9, स्ट्रीट नंबर 11, पंचशील, ए सेक्टर, थाना पदमनाभपुर, बोरसी, जिला दुर्ग।
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