N Bharat News,,,,, रायपुर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 की *धारा 27* के तहत, किसी भी मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) या साइकोट्रोपिक पदार्थ (जैसे हेरोइन, कोकीन, चरस, गांजा, आदि) का *सेवन (Consumption)* करना एक अपराध माना जाता है। 
👉अगर किसी व्यक्ति द्वारा कम मात्रा (Small Quantity) में नशीले पदार्थ का सेवन किया जाता है तो उसे एक साल तक की कैद या ₹20,000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
👉अगर ड्रग का सेवन ज्यादा मात्रा में की गई है तो सजा 10 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
*यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो नशीले पदार्थों का केवल उपभोग (Consumption) करते हैं, न कि उनके कब्जे (Possession), तस्करी (Trafficking) या उत्पादन (Production) में शामिल होते हैं*
सावधान रहे ,सुरक्षित रहे।
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रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन
