New bharat news,,,, रायपुर दोस्तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चो से सम्बंधित गंभीर प्रकृति का अपराध है ,ऐसे फ़ोटो वीडियो आडियो या सामग्री आती है ,जो बच्चो के यौन कृत्यो एवम नग्नता से संबंधित होती है ,ऐसी सामग्री का निर्माण करना ,उसे इंटरनेट पर सर्च करना ,डाऊनलोड करना ,अन्य को भेजना ,देखना भी अपराध है ।
सूचना प्रोधिगिकी अधिनियम की धारा 67 बी चाइल्ड पोर्नो ग्राफी से संबंधित है ,जो कोई व्यक्ति बच्चो की नग्नता से संबंधित अश्लील सामग्री तैयार करेगा ,इंटरनेट पर डालेगा ,उसे प्रसारित करेगा, जो कोई डॉनलोड कर उसे देखेगा ,उस व्यक्ति के विरुद्ध आई टी एक्ट की धारा 67 बी के तहत अजमानतीय अपराध का मामला पंजीबद्ध किया जाएगा जिसमे प्रथम बार के कृत्य के लिए पांच साल की सजा व दस लाख रुपये
।जबकि दूसरी बार के कृत्य के लिए सात साल की सजा का प्रावधान है।। बच्चो से तात्पर्य 18 साल से कम व्यक्तियों से है।
*हमे क्या करना चाहिए*
👉बच्चो को सुरक्षित इंटरनेट के उपयोग के बारे में जागरूक करना ,
👉बच्चो के ऑन लाइन गतिविधियों पर नजर रखना
👉संदिग्ध वेबसाइट की रिपोर्टिंग करना
👉इसके लिए आप 1930 अथवा www. Cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर सकते है।
सावधान रहें ,सुरक्षित रर्हे।
🙏
रोहित मालेकर
निरीक्षक
थाना सिविल लाइन
रायपुर
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