New bharat news,,,,,रायपुर/07 अक्टूबर 2024। लोहारीडीह मामले में पत्रकारों से चर्चा करते हुये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने लोहारीडीह के मामले में 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। हमारे पास जो एफआईआर की कापी आई है उसमें 167 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज किया है।
लोहारीडीह में पूरे गांव को संगीन धाराओं में फंसाकर जेल में डाला गया है।
भाजपा सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाह रही है, एफआईआर से स्पष्ट हो रहा है।
कुल 167 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा अन्य लिखकर बचे हुये गांव वालों का भी नाम जोड़ने का रास्ता बनाया गया है।
ऐसी-ऐसी धारायें सभी 167 लोगों के खिलाफ लगाई गयी है, जिसमें सभी को फांसी की सजा दोहरा आजीवन कारावास की सजा सहित अलग-अलग धाराओं में वर्षों तक जेल में बंद रखने की सजा हो सकती है।
सरकार ने अपनी विफलता का बदला पूरे गांव से लिया है।
सभी समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया है।
साहू समाज के – 137 लोग
यादव समाज के – 20 लोग
आदिवासी समाज – 08 लोग
मानिकपुरी – 01 लोग
पटेल – 01 लोग
*कुल – 167*
पुलिस ने विवेचना किये सिर्फ एक व्यक्ति विनोद साहू S/o रघुनाथ साहू के बयान के आधार पर 167 लोगों को जेल में डाल दिया। पूरे गांव का बयान लेना था, उसके बाद कार्यवाही होना था।
गांव के जो लोग बाहर है उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि एफआईआर में 167 के बाद अन्य लिखकर शेष लोगों की गिरफ्तारी का मार्ग बनाया गया है, सरकार के इशारे पर और भी नाम जोड़े जा सकते है।
धारा 103(2) मॉब लीचिंग के लिये पूरे देश में पहली कार्यवाही कर 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया।
लोहारीडीह मामले में आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को क्यों निलंबित किया गया? क्या विवेचना सही नहीं किया गया था?
विवेचना ठीक से नहीं हुआ क्या फिर से विवेचना होगी?
सूची में जो नाम है वह सही है या गलत सरकार बताये?
*लोहारीडीह के 167 लोगो की खिलाफत (बीएनएस) भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है*
1.धारा 103(1) हत्या, मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास, 2. धारा 103(2) मॉब लीचिंग, मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास, 3. धारा 238(ए) साक्ष्य छुपाना, 7 साल की सजा, 4. धारा 191(2) दंगा करना, 2 वर्ष की सजा, 5. धारा 191(3) घातक हथियार से हमला, 5 वर्ष की सजा, 6. धारा 189(5) गैर कानूनी जमावड़ा, 6 माह की सजा, 7. धारा 332(ए) घर में घुसकर हमला जिसमें मृत्यु हो, 10 साल की सजा, 8. धारा 324(6) भय फैला देना जिसमें किसी की मृत्यु, 5 वर्ष की सजा, 9. धारा 287 ज्वलनशील पदार्थ का दुरूपयोग जिसमें किसी की मौत हो, 5 माह की जेल एवं 2 हजार रू. जुर्माना, 10. धारा 310(3) पांच से ज्यादा लोग मिलकर डकैती, हत्या, 10 साल की सजा, 11. धारा 326(ए) किसी मकान में विस्फोट, आजीवन कारावास या 10 साल तक सजा, 12. धारा 61(2) मौत की साजिश ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु दंड हो या आजीवन कारावास हो, 2 साल की सजा।
*लोहारीडीह में इन ग्रामवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है-*
1.राजेन्द्र साहू पिता तुलसी ग्राम लोहारीडीह, रेंगाखार कबीरधाम छत्तीसगढ़ भारत, 2.सुरेश साहू, 3. पकलू साहू, 4. गंगाराम साहू, 5. घनश्याम साहू, 6. नेहरू साहू, 7. बिजेलाल साहू, 8. चतुर साहू, 9. बिरोबाई साहू, 10. रेवती साहू, 11. अनिता पति लक्ष्मीचंद साहू, 12. बेदीन साहू, 13. रेश्मी पति रजिन्द्रा, 14. हेमा साहू पति सुरेश साहू, 15. सोमवती पति नरेश साहू, 16. सुकलिया पति मैहर साहू, 17. देवला बाई यादव, 18. देवकुमारी, 19. सरिता साहू, 20. सातो बाई पति चिंता, 21. चमन बाई पति बिजेलाल, 22. लक्ष्मी बाई साहू पति लिखेन्द्र साहू, 23. बिसरी बाई पति हंसूराम, 24. भगवानी यादव, 25. चुम्मन साहू, 26. गुलाब साहू, 27. बाला साहू, 28. परदेशी मेरावी, 29. आदेशलाल, 30. जगेलाल, 31. मुन्नालाल साहू, 32. गोकुल साहू, 33. महाजन साहू, 34. गौतम साहू, 35. गौकरण, 36. बैशाखू, 37. जयपाल, 38. कृष्णा बाई साहू, 39. हरेन्द्र साहू, 40. लोचन साहू, 41. युवराज, 42. कुलेश्वर, 43. हिरौतीन बाई पति गुलाब साहू, 44. कांता पति शत्रुहन, 45. सावित्री पति फागुलाल, 46. लिलेश्वरी पति अशोक, 47. किशन बाई पति कोपलाल, 48. सुनीता बाई, 49. केसरी बाई पति लालू राम साहू, 50. चैती बाई, 51. रवनी साहू, 52. कन्हैया साहू, 53. नंदकुमार, 54. यशु, 55. गंगाराम गोड, 56. टिकेराम, 57. पुनानंद, 58. लिखेन्द्र साहू, 59. चिंताराम साहू, 60. टूमलाल साहू, 61. सहदेव साहू, 62. अर्जुन साहू, 63. प्रेमलाल साहू, 64. पंचम साहू, 65. चुम्मन साहू, 66. मनसिंह धुर्वे, 67. प्रशांत साहू, 68. रूपौतिन साहू, 69. सनमत बाई यादव, 70. छत्रपाल नांदिया, 71. सुरज साहू, 72. अशोक साहू पिता गौकरण साहू, 73. साधुराम नाग, 74. खेमलाल, 75. ओमप्रकाश साहू पिता रामकुमार, 76. गिरधर साहू, 77. धनेश्वर साहू, 78. रीनू यादव, 79. चित्ररेखा मानिकपुरी, 80. सविता बाई, 81. सरस्वती बाई साहू, 82. सुकलिया बाई साहू पति शिवप्रसाद साहू, 83. सुनीता बाई साहू, 84. सन्ती बाई यादव, 85. सावन बाई, 86. प्रेमिका उर्फ अश्वनी बाई साहू, 87. पूजा बाई, 88. छन्नी बाई साहू, 89. फूलकंवर बाई, 90. तारा बाई, 91. सीपत बाई, 92. कमला उर्फ गुड्डी बाई, 93. फुलकी बाई, 94. तेजश्वनी साहू, 95. ज्योति साहू, 96. उमा बाई, 97. शांति बाई यादव, 98. चमन बाई पति प्रेमलाल, 99. साजो बाई, 100. शिमला बाई, 101. रैती यादव पति गौतर, 102. सौशिल्या बाई, 103. ताराबाई, 104. सावन बाई, 105. मनटोरा बाई, 106. ठगिया बाई, 107. होलिका बाई, 108. फेकन बाई, 109.हिरवंतीन बाई, 110. भागवती साहू, 111. अलखराम साहू, 112. लक्ष्मीचंद साहू, 113. राजू यादव, 114. राजेश यादव, 115. भगवानी यादव, 116. नरेश साहू, 117. परदेशी, 118. शिवप्रसाद यादव, 119. जगेलाल, 120. गोपीलाल, 121. कार्तिक यादव, 122. विजय गोड, 123. लालूराम पिता प्रेमलाल, 124. अशोक पिता जगतारन, 125. कुम्भलाल साहू, 126. मिलउ साहू, 127. अजीत साहू, 128. महादेव साहू, 129. अंत्रीलाल यादव, 130. शंकर, 131. पल्लू उर्फ रसपाल, 132. अनिल साहू, 133. बिहारी यादव, 134. उदय राम मेरावी, 135. मनोहर दास पटेल, 136. अशीष साहू, 137. प्रकाश साहू, 138. लालू साहू पिता फागूराम साहू, 139. राजेश्वर साहू, 140. अगनू साहू, 141. पुरंता बाई, 142. केवल साहू, 143. सावित्री साहू, 144. तिहारू, 145. सुनिता पति भादू साहू, 146.कुम्भवती, 147. उमेश्वर उर्फ उमेश, 148. महेन्द्र यादव, 149. नरेन्द्र यादव, 150. दिलेन्द्र साहू, 151. भरत यादव, 152. आत्मा यादव उर्फ प्रदीप, 153. अशीष यादव, 154. मिलेत साहू, 155.सावित्री बाई, 156. बुन्टु, 157. हेमराज साहू, 158. कृष्णा, 159. एवन, 160. गोपी धुर्वे, 161. आशिक साहू, 162. मनोज यादव, 163. लालेश्वरी, 164. देवलाल साहू पिता अघनू, 165. पालक राम पिता जयपाल, 166. झनक सिंह पोर्ते पिता धनसिंह ग्राम बरेंडा, रेंगाखार कबीरधाम छत्तीसगढ़, 167. तुलाराम कांवरे पिता रतिराम, ग्राम खम्हरिया रेंगाखार कबीरधाम छत्तीसगढ़, 168. अन्य लोग।
पत्रकार वार्ता में विधायक दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, इंद्रशाह, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, वरिष्ठ प्रवक्ता आर.पी. सिंह, धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, प्रवक्ता अजय गंगवानी उपस्थित थे।
Leave a Reply