संवाददाता, सौरभ साहू | संवाददाता N भारत न्यूज
लोकेशन – थाना चरचा कालरी, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)
कोरिया, बैकुंठपुर। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 तथा भारत सरकार की अधिसूचना (23 दिसंबर 2022) के अंतर्गत गठित उच्च एवं जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति की देखरेख में 30 अगस्त 2025 को जप्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया।
यह कार्रवाई थाना चरचा परिसर में निर्मित अस्थायी भट्ठा में पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई। पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कर अभिलेख सुरक्षित रखा गया।
नष्टीकरण हेतु थाना पटना और थाना चरचा के वे प्रकरण शामिल थे, जिनका निराकरण माननीय न्यायालय बैकुंठपुर द्वारा किया जा चुका है। इनमें थाना पटना के अपराध क्रमांक 123/23 धारा 22(सी), 377/23 धारा 27, 68/24 धारा 22(बी)(सी) तथा थाना चरचा का अपराध क्रमांक 287/24 धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट शामिल थे।
इन प्रकरणों से जब्त किए गए मादक पदार्थों में बुप्रेनार्फिन इंजेक्शन 46 नग, एविल इंजेक्शन 74 नग, पाइवान स्पा प्लस कैप्सूल 31 नग, निडिल 02 नग, 1 ग्राम गांजा एवं चिलम चिंदी सम्मिलित थे। समिति की उपस्थिति में इन्हें भट्ठे में जलाकर नष्ट किया गया।
इस कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, आबकारी निरीक्षक सपना सिन्हा, थाना प्रभारी चरचा प्रमोद पाण्डेय, प्रभारी डीसीआरबी उपनिरीक्षक सेवाराम बुनकर सहित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।
