N bharat,,,, दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर, भिलाई निवासी व्यवसायी श्री मनोज राजपूत (पिता: स्व. श्री जवाहर सिंह राजपूत) ने हाल ही में उनके खिलाफ मीडिया में प्रकाशित भ्रामक और झूठी खबरों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इन खबरों को राजेश बिहारी (निवासी दीपक नगर, संचालक – ड्रीम पैलेस व देवभूमि लेआउट) और जगतपाल सिंह (निवासी वसुंधरा नगर, भिलाई-3; सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी एवं रिश्तेदार) द्वारा रची गई पूर्व नियोजित साज़िश करार दिया है।passport surrender mr FIR 
● ₹50 लाख की धोखाधड़ी:
मनोज राजपूत ने बताया कि राजेश बिहारी (निवासी दीपक नगर, संचालक — ड्रीम पैलेस व बाई पास रोड में स्थित देवभूमि लेआउट) ने एक ज़मीन सौदे में उनसे ₹50 लाख चेक से प्राप्त करने के बाद न तो रजिस्ट्री करवाया न ही उस रकम को अभी तक वापस किया , जब मनोज को इस धोखाधड़ी का पता चला, उन्होंने इसकी शिकायत थाना मोहन नगर, एसपी और आईजी स्तर तक की, लेकिन कहीं भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई।
● झूठी एफ आई आर और पासपोर्ट का आरोप:
राजेश बिहारी इसमें षड्यंत्रकारी है और व्यावसायिक प्रतिद्वंदी भी है जो की बाई पास रोड में स्थित देवभूमि लेआउट है, इस षड़यंत्र में उसने जगतपाल सिंह (निवासी वसुंधरा नगर, भिलाई-3; सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी एवं मनोज के रिश्तेदार) के साथ मिलकर झूठी FIR दर्ज कराई। जबकि पासपोर्ट जगतपाल सिंह ने खुद अपने प्रभाव से बनवाया था, और मनोज को उसकी प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं थी।
मनोज ने जैसे ही मामला सामने आया, उन्होंने स्वेच्छा से पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और पूरी सच्चाई अधिकारियों को बताई। जगतपाल सिंह, जो खुद उनके रिश्तेदार हैं, समय-समय पर कभी पारिवारिक, कभी कानूनी दबाव बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते रहते हैं, ताकि वे उनके खिलाफ कोई कानूनी कदम न उठा सकें।
● माननीय न्यायालय से राहत
मामले की सच्चाई को देखते हुए, माननीय न्यायालय ने दिनांक 22 जुलाई 2025 को मनोज राजपूत को अग्रिम जमानत प्रदान की। इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस के ऊपर दबाव डलवा के एफ आई आर करवाया जारहा है, यह मामला झूठा, आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया था।
● निष्पक्ष जांच की मांग
मनोज राजपूत ने प्रशासन और न्यायालय से निष्पक्ष जांच की मांग की है और झूठी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपील की है।
