सूरजपुर। जुर्म कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, लेकिन सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नमदगिरी ग्राम में डेढ़ वर्ष पूर्व हुए अंधे कत्ल के मामले में न्यायालय ने कलयुगी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मृतक सुनील देवांगन की हत्या का खुलासा पुलिस ने तब किया था जब जांच में पता चला कि उसकी पत्नी लक्ष्मी देवांगन और प्रेमी रामकुमार केंवट ने अवैध संबंधों के उजागर होने के डर से गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपियों ने शव को खेत में फेंक कर हत्या को अंधे कत्ल का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने डॉग स्क्वॉड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल डिटेल के आधार पर मामले का राजफाश कर दिया।
मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री डायमंड कुमार गिलहरे की अदालत ने दोनों आरोपियों को भादंसं की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड, तथा धारा 201/34 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड से दंडित किया है।
यह फैसला एक बार फिर यह संदेश देता है कि गुनाह चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, सच्चाई देर-सबेर सामने आ ही जाती है।
📍 लोकेशन: सूरजपुर
🗓️ दिनांक: 29 अक्टूबर 2025
✍️ रिपोर्टर: सौरभ साहू, N भारत न्यूज़
