श्रमिकों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने पर श्रम न्यायालय की सख्ती
रायगढ़। जिले के विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की लगातार हो रही मौतों और दुर्घटनाओं को देखते हुए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सात उद्योगों पर 9.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभागीय निरीक्षण में सुरक्षा मानकों की गंभीर खामियां मिलने के बाद प्रकरण श्रम न्यायालय में दर्ज किए गए थे।
श्रम न्यायालय ने अगस्त माह में दर्ज इन प्रकरणों की सुनवाई कर उद्योगों को दोषी पाया और अर्थदंड से दंडित किया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उद्योगों को आवश्यक इंतजाम करने होते हैं, लेकिन लंबे समय से रायगढ़ जिले के उद्योगों में लापरवाही बरती जा रही है।
किन उद्योगों पर कितना जुर्माना?
- सिवाना स्टील एंड पावर प्रा. लि. – ₹70,000
- राधे गोविन्द स्टील एंड एलॉयस प्रा. लि. – ₹80,000
- सिंघल स्टील एंड पावर प्रा. लि. – ₹80,000
- सिंघल स्टील एंड पावर प्रा. लि. (गेरवानी डिवीजन) – ₹1,60,000
- मां मंगला इस्पात प्रा. लि. – ₹1,00,000
- बीएस स्पंज प्रा. लि. – ₹4,30,000 (सबसे अधिक)
- एनआरवीएस स्टील लिमिटेड – ₹25,000
निरीक्षण में मिलीं खामियां
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कहीं मामूली तो कहीं गंभीर खामियां मिलीं। इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने अर्थदंड लगाया।
आगे की चुनौती
रायगढ़ जिले में पिछले दो वर्षों से श्रमिकों की मौतों के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर उद्योग प्रबंधन सुरक्षा नियमों के पालन में गंभीरता नहीं दिखाते, तो विभाग को और कठोर कदम उठाने होंगे।
